लोकसभा में दिल्ली एनसीआर में झुग्गी तथा अनधिकृत बस्तियों को तर्कसंगत व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ढांचा तैयार होने तक किसी भी दंडात्मक कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बिल पास किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा दिल्ली कानून (विशेष उपबंध, द्वितीय संशोधन) बिल, 31 दिसंबर, 2020 तक झुग्गियों तथा अनधिकृत बस्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

शहरी विकास मंत्राी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा कराई जा रही सीलिंग की कार्यवाही के कारण ही झुग्गी बस्तियों में तथा अनधिकृत बस्तियों में निवास करने वालों तथा व्यापारियों के बीच भय व्याप्त हो गया है। इस कानून से उनके भय को कम किया जा सकेगा।

मौजूदा विधेयक में दी गई प्रतिरक्षा की अवधि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हो रही थी। शहरी विकास मंत्राी ने कहा कि यदि यह विेधेयक पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रीय राजधानी में अप्रत्याशित अफरातफरी मच जाएगी। विधेयक जहां जैसा है के आधार पर दंडात्मक कार्यवाई से 31 दिसंबर 2020 तक मुक्ति दिलाएगा।

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